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इटावा/औरैया संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया-जिसमें उपस्थित बंदीगण को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तृत रूप से दी गई जानकारी

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार के आदेशानुसार जिला कारागार औरैया/इटावा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया के तत्वाधान में सचिव श्रीमती स्वाति चंद्रा के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित बंदीगण को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का संचालन लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुश्री गगन जैन द्वारा किया गया। जेलर श्री राकेश वर्मा द्वारा बंदीगण के मौलिक अधिकारों के संबंध में बताया गया तथा निशुल्क अधिवक्ता के संबंध में जानकारी दी गई। जेल अधीक्षक श्री कुलदीप सिंह भदोरिया द्वारा बंदीगण को संविधान के महत्व के संबंध में बताते हुए समय पूर्व रिहाई के बारे में जानकारी दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती स्वाति चंद्रा द्वारा उपस्थित बंदीगण को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदीगण की रिहाई के संबंध में चलाए जा रहे कार्यक्रमो के संबंध में जानकारी दी गई तथा उनकी समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निस्तारण किया गया । उक्त कार्यक्रम में डिप्टी जेलर श्रीमती वंदना गौतम, श्री मनोज तिवारी एवं श्री अनुज कुमार एवं समस्त बंदी उपस्थित रहे।

ब्रजेश पोरवाल सब एडीटर दूत-समाचार

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